Saraikela (संजीव मेहता): आदित्यपुर में दुर्गा पूजा के दौरान टोल ब्रिज मोड़ से नहीं होगा कमर्शियल वाहनों का प्रवेश



* नो एंट्री का गाइड लाइन जारी, 15 से 21 अक्टूबर तक प्रभाव
Saraikela :
आदित्यपुर में दुर्गा पूजा के दौरान टोल ब्रिज मोड़ से ही कमर्शियल वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है. जिला प्रशासन के द्वारा जारी नो एंट्री का गाइड लाइन के अनुसार यह आदेश 15 से 21 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा. इसके अलावा प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए भी सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन ने नया ट्रैफिक प्लान जारी किया है. उपायुक्त कार्यालय की ओर से जारी आदेश के तहत आदित्यपुर, सरायकेला, कांड्रा और चांडिल के प्रमुख मार्गों पर मालवाहक वाहनों के परिचालन पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया गया है. सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आदित्यपुर में किया गया है. यहां टॉल मोड़ से खरकई पुल तक 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक प्रतिमा विसर्जन समाप्त होने तक 24 घंटे छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार, आदित्यपुर टॉल मोड़ से खरकई पुल तक सभी प्रकार के छोटे और बड़े मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. यह प्रतिबंध 14 अक्टूबर से लागू होकर 21 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा. आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को निर्धारित छूट मिलेगी. इस मार्ग से जमशेदपुर और आदित्यपुर के बीच मालवाहक वाहनों का परिचालन करने वाले चालकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी.
* सरायकेला में दोपहर 12 बजे से नो-एंट्री –
सरायकेला के प्रमुख मार्गों पर 14 से 19 अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक मालवाहक वाहनों और बसों के परिचालन की अनुमति दी गई है. इनमें सरायकेला-चाईबासा मार्ग पर भाजपा कार्यालय के समीप, सरायकेला-राजनगर बाईपास रोड और सरायकेला-खरसावां मार्ग पर बिरसा चौक के आगे का क्षेत्र शामिल है. इसके बाद निर्धारित प्रतिबंध प्रभावी होंगे. वहीं, 20 और 21 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर सुबह 6 बजे से विसर्जन समाप्त होने तक मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा.
* कांड्रा और चांडिल में भी वाहनों की आवाजाही पर रोक-
कांड्रा थाना क्षेत्र के गिद्दीबेड़ा टॉल प्लाजा और संबंधित शहरी क्षेत्रों में 14 से 19 अक्टूबर तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी.
चांडिल बाजार से नीमडीह थाना तक भी इसी अवधि में दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.
20 और 21 अक्टूबर को चांडिल-नीमडीह मार्ग पर दोपहर 2 बजे से रात 2 बजे तक भारी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. सरायकेला और कांड्रा के निर्धारित मार्ग 20–21 अक्टूबर सुबह 6 बजे से विसर्जन समाप्ति तक, चांडिल बाजार–नीमडीह 20–21 अक्टूबर दोपहर 2 बजे से रात 2 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी.
* बसों, एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट-
प्रशासन ने आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यात्री बसों, पानी के टैंकर, पेट्रोल-डीजल टैंकर, एलपीजी गैस ढुलाई वाले वाहनों और एंबुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंध से छूट देने का प्रावधान किया है.
हालांकि, कुछ मार्गों पर बसों के परिचालन के लिए अलग समय का उल्लेख है. इसलिए वाहन चालकों को संबंधित मार्ग पर लागू विशेष निर्देशों का पालन करना होगा.




